कोरोना संदिग्ध एवं पॉजीटिव रोगियों के लक्षण के आधार पर चिकित्सालयों में भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी

      उज्जैन। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स, समस्त सीएमएचओ और समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को कोविड-19 संदिग्ध/पॉजीटिव व्यक्तियों एवं साधारण रोगियों हेतु लक्षण के आधार पर चिकित्सालयों में भर्ती तथा रैफर किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
      दिये गये निर्देश अनुसार कोविड केयर सेन्टर, डेडिकेटेड कोविड हैल्थ केयर सेन्टर में उपचारित कोविड-19 संदिग्ध/पॉजीटिव रोगियों में तथा सामान्य रोगियों में भी बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सरदर्द, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द एवं थकान, सर्दी, बलगम वाली खांसी, जी मचलाना एवं उल्टी, ठण्ड लगना, कंपकंपी आना, स्वाद या सूंघने की शक्ति कम होना, रोगी के हाथ एवं पैरों में झुनझुनी आना, रोगी एवं हाथ एवं पैरों में सूजन आना, रोगी के जांघों और पैरों की मांसपेशियों में सूजन आना, मरीज को अचानक किसी स्थान पर दर्द होना (लोकलाईज पेन), चलने में तकलीफ होना, शरीर के अंगों में लालपन अथवा कालापन होना, सीने में अचानक दर्द होना, त्वचा में अचानक नीलापन या कालापन आना, कंधों में दर्द होना और हाथ पैरों में कमजोरी आना जैसे लक्षण उत्पन्न होने पर उन्हें तत्काल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रैफर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


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