विधायक एवं समर्थकों के द्वारा कर्फ्यू एवं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज

      उज्जैन। उज्जैन शहर में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण के बचाव हेतु धारा 144 के तहत कर्फ्यू एवम लॉकडाउन लागू किया गया है। कर्फ्यू   एवम लॉक डाउन के दौरान व्यक्तियों का एकत्रित होना ,सभा एवं जुलूस का आयोजन करना तथा बिना अनुमति पत्रकार वार्ता आदि का आयोजित करना प्रतिबंधित  है।


      उज्जैन शहर आज कोरोनावायरस के गंभीर संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। पिछले 8 दिनों में  जिला प्रशासन  द्वारा किए गए प्रयासों की कारण शहर  में  संक्रमण  की  स्तिथि   सुधार की ओर अग्रसर है  ।किंतु ऐसे समय  में माननीय विधायक गण एवं उनके सहयोगियों द्वारा कर्फ्यू एवं लॉक डाउन का, एपिडेमिक  डिसीज  एक्ट  1897  व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की गई।


      उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जिला  प्रशासन द्वारा  दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू एवं लॉक डाउन आदेश के उल्लंघन करने पर थाना महाकाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट 0387/2020  अंतर्गत धारा 188, 269, एवम  270   में  दर्ज  कर  प्रकरण विवेचना में लिया गया है।   


      उल्लेखनीय  है कि 13 मई को सुबह 7:15 पर माननीय विधायक महेश परमार एवं मनोज चावला व उनके साथ वीरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सोनू शर्मा, कमल किशोर त्रिवेदी, निजाम काजी द्वारा एकत्रित होकर पत्रकारों से चर्चा की गई तथा पैदल भोपाल की ओर जाने के लिए रवाना हुए। इन व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उन्होंने भोपाल यात्रा के लिए ई पास प्राप्त किए गए हैं ।किंतु इन्हें जो पास जारी किए गए थे उनका उद्देश्य 'अदर ट्रैवलर स्ट्रैंडेड ' के  रूप  में  जारी  किए  गए थे। साथ ही  सपोर्टिंग स्टाफ एवं रिलेटिव के रूप में गलत जानकारियां अंकित कर ई पास जारी कराए गए। इनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम  से  किसान और मजदूर साथियों को न्याय दिलाने के लिए उज्जैन से भोपाल तक पदयात्रा की शुरुआत करने हेतु मीडिया से चर्चा के लिए सूचना का प्रकाशन कराया गया था।


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