प्रायवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उपचार के लिये दरें निर्धारित, अधिक राशि वसूलने पर होगी एफआईआर

उज्जैन। प्रभारी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ.डीके तिवारी ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा चिन्हित प्रायवेट नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों के संचालकों को भी कोरोना के पॉजीटिव मरीजों के उपचार की अनुमति दी गई है एवं उपचार की दरें भी निर्धारित की गई हैं। दरों की सूची अस्पताल पर चस्पा करने के निर्देश भी दिये गये हैं। यदि प्रायवेट नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों के संचालक कोरोना मरीजों के उपचार के लिये निर्धारित दर से अधिक की राशि की वसूली करते हैं तो उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


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