जब उनसे पूछा गया कि कलेक्टर ने दिवाली और आगे आने वाले त्योहारों में दो घंटे ही पटाखे फोड़ने का आदेश दिया है। इस पर नरोत्तम ने कहा कि एनजीटी के आदेश के संबंध में उन्होंने आदेश दिया होगा, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। ये हमारा त्योहार है और इसे धूमधाम से मनाएं। तीन दिन पहले सीएम शिवराज ने भी कहा था, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दीवाली अच्छे से मनाएं।
गुरुवार को ही कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा था कि दीपावली और अन्य त्यौहारों के दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। कहा गया था कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शहर में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस कारण राजधानी में अब सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जाएंगे।
आदेश सिर्फ दीपावली ही नहीं, बल्कि अन्य त्यौहारों जैसे छठ पूजा, क्रिसमस और नव वर्ष की रात पर भी लागू रहेगा। हालांकि दो दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि प्रदेश में खुशियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। प्रदेशवासी दिल खोलकर पटाखे चला सकेंगे।