उज्जैन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर शराब माफियाओं पर जिले में निरन्तर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने ग्राम बांसखेड़ी भैरवगढ़ जिला उज्जैन के पूर्व सरपंच नरेन्द्र पिता मोहनलाल कुमावत उम्र 45 वर्ष पर झिंझर नामक रेक्टीफाइड स्पिरिट से बनी जहरीली कच्ची शराब में युरिया खाद का उपयोग कर शराब बेचने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रासुका के तहत निरूद्ध रखे जाने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों लॉकडाउन एवं शराब बन्दी के समय में ग्राम बांसखेड़ी में उक्त पूर्व सरपंच द्वारा शासकीय सामुदायिक भवन से लगी हुई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान में झिंझर नामक रेक्टीफाइड स्पिरिट से बनी जहरीली सस्ती शराब में युरिया खाद की मिलावट करके शराब बनाकर बेची जा रही थी। उक्त व्यक्ति द्वारा आमजन को धोखा देकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जो मानव जीवन के लिये खतरनाक है। उक्त व्यक्ति सामाजिक रूप से सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं है, अत: आपराधिक गतिविधियों को अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसको निरूद्ध में रखा जाना आवश्यक होने से सम्बन्धित के विरूद्ध रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।
झिंझर कांड के आरोपी पूर्व सरपंच पर रासुका लगाई