उज्जैन। उज्जैन जिले में कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकाय के प्रथम चरण का मतदान (नगर पालिक निगम उज्जैन एवं नगर पालिका परिषद बड़नगर) 6 जुलाई को सम्पन्न होगा। द्वितीय चरण का मतदान नगर पालिका परिषद महिदपुर, खाचरौद, नागदा, नगर परिषद तराना, माकड़ोन, उन्हेल में 13 जुलाई को सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने मप्र आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-1ए, एफएल-1कककक, एफएल-1बी/एमबी वाइन आउटलेट/एफएल-2/एफएल-3/एफएल-4 (क्लब बार लायसेंस), एफएल-9ए को मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से बन्द रखे जाने हेतु आदेशित किया है। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले के देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार खुले रहेंगे।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को सम्पन्न होगा, मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बन्द रखने के निर्देश
उज्जैन। उज्जैन जिले में कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकाय के प्रथम चरण का मतदान (नगर पालिक निगम उज्जैन एवं नगर पालिका परिषद बड़नगर) 6 जुलाई को सम्पन्न होगा। द्वितीय चरण का मतदान नगर पालिका परिषद महिदपुर, खाचरौद, नागदा, नगर परिषद तराना, माकड़ोन, उन्हेल में 13 जुलाई को सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने मप्र आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-1ए, एफएल-1कककक, एफएल-1बी/एमबी वाइन आउटलेट/एफएल-2/एफएल-3/एफएल-4 (क्लब बार लायसेंस), एफएल-9ए को मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से बन्द रखे जाने हेतु आदेशित किया है। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले के देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार खुले रहेंगे।