उज्जैन बहुचर्चित मुजीब लाला हत्याकांड केस मे राजेंद्र चौधरी कोर्ट से बरी


उज्जैन। 24 जून 2006 को मुजीब लाला की हत्या के आरोप में पुलिस ने राजेंद्र चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन महानंदा नगर निवासी मुजीब लाला (30) की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसमे चौधरी का नाम आया था राजेन्द्र चौधरी पहले से ही सेंट्रल जेल अंबाला में बंद था राजेंद्र चौधरी उस समय आईपीसी की विभिन्न धाराओ में 120-बी, 124-बी, 302, 307, 326 व 324 व धारा 150,151,152 रेलवे एक्ट-3, पीडीपीपी व विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जेल मे थे। उस समझौता एक्सप्रेस मामले मे भी 20 मार्च 2019 मे बरी हो चुके है।

राजेंद्र चौधरी को उज्जैन कोर्ट द्वारा प्रोटेक्शन वारंट जारी करने के बाद हरियाणा पुलिस द्वारा मुजीब लाला हत्याकांड मे उज्जैन पेश किया गया था। इस केस मे आज दिनांक 7 दिसंबर 2022 को राजेंद्र चौधरी कोर्ट से बरी हो गये है। उक्त जानकारी यश नागर ने दी।

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